Tuesday, June 14, 2011

मां के साथ मारपीट के आरोपी पुत्र को कारावास

सादुलपुर & ग्राम न्यायालय ने डेढ़ वर्ष पूर्व मां के साथ मारपीट करने के प्रकरण में आरोपी पुत्र को परिवीक्षा का लाभ देने से इंकार कर उसे एक माह के साधारण कारावास व 200 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी को अदम अदायगी अर्थदंड के एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रकरण के अनुसार संतोष कंवर पत्नी हनुमानसिंह निवासी बास सेऊवा ने 1६ जनवरी 2010 को न्यायालय में इस्तगासा दायर किया था कि उसके पुत्र मदनसिंह ने शराब के नशे में उससे मारपीट की। न्यायालय के आदेश पर पुलिसथाना राजगढ़ में आरोपी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान के बाद चालान पेश किया गया। न्यायालय में दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की तरफ से चार व बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह परीक्षित हुए। न्यायाधिकारी असीम कुलश्रेष्ठ ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अवलोकन करने के बाद आरोपी मदनसिंह के अन्यत्र होने की प्रतिरक्षा को नकारते हुए धारा ३२३ में दोष सिद्ध होने पर उसको एक माह का साधारण कारावास व 200 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। प्रार्थी की ओर से पैरवी एडवोकेट पुष्पकांत शर्मा ने की।

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