Friday, April 1, 2011

एक वर्ष का कारावास (ढाणी मौजी )

छेड़छाड़ का मामला में कोर्ट ने सुनाया फैसला

भास्कर न्यूज & सादुलपुर

न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने छेड़छाड़ के एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध होने पर आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई हैै।

प्रकरण के अनुसार ढाणी मौजी की एक महिला ने गत १ अगस्त को हमीरवास पुलिसथाना में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्र्ट में बताया गया कि एक अगस्त की रात करीब २ बजे सुरेश पुत्र मातुराम धाणक कमरे में आया और उसके साथ छेड़छाड़ की। पीठासीन अधिकारी जगेंद्र अग्रवाल ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अवलोकन करने के बाद आरोपी सुरेश को धारा ४५७ आईपीसी में दोष सिद्ध पर एक वर्ष के साधारण कारावास व एक हजार रुपए का अर्थदंड तथा धारा ३५४ आईपीसी में दोष सिद्धी पर छह माह का साधारण कारावास व ५०० रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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